Tarbandi Yojana: खेत में आवारा पशु अब नहीं करेंगे परेशान, तारबंदी करने के लिए सरकार देगी 48 हजार रुपये
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तारबंदी योजना की पात्रता और लाभ
राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को खेतों की तारबंदी करने के लिए आर्थिक सहायता दे रही है प्रदेश सरकार राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी योजना के तहत 48000 रुपए यानी 60% तक और दूसरे किसानों को 40000 रुपए यानी 50% तक का अनुदान दे रही है।
सामुदायिक आवेदन में 10 या अधिक किसान के समूह में न्यूनतम पांच हेक्टेयर में तारबंदी किए जाने पर लागत का 70% या अधिकतम 56000 रुपए जो भी कम हो, प्रति किसान 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया जाएगा।
ट्राइबल एरिया में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में व्यक्तिगत आधार पर तारबंदी के लिए जमीन की सीमा 1.5 हेक्टेयर से घटाकर 0.5 हेक्टेयर कर दी है सामान्य किसानों के लिए अनुदान 50% या अधिकतम 40000 रुपए दिया जाएगा, लघु एवं सीमांत किसानों को लागत का 60% या अधिकतम 48000 दिया जाएगा।
आवेदन करने वाले किसान के पास भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है 10 या अधिक किसानों के समूह में न्यूनतम पांच हेक्टेयर भूमि निर्धारित पेरीफेरी में होना आवश्यक है।
तारबंदी योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया
कांटेदार तारबंदी योजना के लिए किसान नजदीकी ईमित्र या राज किसान साथी पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तारबंदी योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, बैंक पासबुक डिटेल, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है।
तारबंदी योजना में आवेदन करने के बाद इसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा यदि सत्यापन सही पाया जाता है तो नियमानुसार अनुदान राशि किसानों के जन आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी किसान योजना की विस्तृत जानकारी अपने निकटतम किसान सेवा केंद्र पर कृषि पर्यवेक्षक से प्राप्त कर सकते हैं।
Tarbandi Yojana Check
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